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उत्तर प्रदेश

05 से 18 अगस्त तक होगा मुफ्त राशन वितरण

 

 

● ई-केवाईसी कराने की अपील

 

बुलन्द संदेश/लायबा नूर

 

सम्भल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह अगस्त 2026 में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 05 अगस्त से 18 अगस्त तक कराया जाएगा। खाद्यायुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद में सभी उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के भीतर ही लाभार्थियों को अपना खाद्यान्न प्राप्त करना होगा।

      इस माह अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा, जिसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल शामिल रहेगा। यह वितरण पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा।खाद्य विभाग ने बताया कि इस बार भी पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा लागू रहेगी,जिसके तहत लाभार्थी किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे बाहर काम करने वाले या अन्य स्थान पर रह रहे कार्डधारकों को विशेष राहत मिलेगी।प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई है।इसके बाद किसी भी प्रकार की वितरण प्रक्रिया नहीं की जाएगी। ऐसे में सभी पात्र लाभार्थियों से समय रहते अपना राशन प्राप्त करने की अपील की गई है।इसके साथ ही विभाग ने उन उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सचेत किया है, जिन्होंने अभी तक अपनी यूनिटों की ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे लाभार्थी जल्द से जल्द अपनी नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करा लें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने कहा है कि नियमों के तहत ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।