cbamazon
उत्तर प्रदेश

15 अक्टूबर से मिठाइयों पर लिखनी होगी ‘यूज बाय डेट’

15 अक्टूबर से मिठाइयों पर लिखनी होगी ‘यूज बाय डेट’

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी इस्तेमाल की अंतिम तारीख, नियम लागू होने में तीन दिन बाकी

बुलंद संदेश ब्यूरो:जावेद अब्बासी 

मेरठ।त्योहारों पर मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ दुकानों पर बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। इससे ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसके इस्तेमाल की अवधि की जानकारी मिल सकेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में 27 सितंबर को आदेश जारी किया था। विभाग के अनुसार, कई जगह मिठाइयों की निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अवधि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पाती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को जागरूक करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कारोबारी खुद तय करेंगे मिठाई की अवधि

विभाग ने सभी मिठाइयों के लिए एक समान उपयोग अवधि तय नहीं की है। मिठाई की सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और उसे रखने के तरीके के आधार पर कारोबारी उसकी उपयोग अवधि निर्धारित करेंगे। यह अवधि मिठाई के प्रकार के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। निर्धारित तारीख को दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।

तय अवधि तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत मिठाई कारोबारी को घोषित उपयोग अवधि तक उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन तय की गई है, तो कारोबारी की जिम्मेदारी होगी कि इस दौरान मिठाई निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप रहे।

विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से मिठाई की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि देखकर बेहतर निर्णय ले सकेंगे। 15 अक्टूबर से नियम लागू होने के बाद दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी।