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उत्तर प्रदेश

पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को चार साल की सजा

पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को चार साल की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सरधना पुलिस की प्रभावी पैरवी, मेरठ की अदालत ने सुनाई सजा

बुलंद संदेश ब्यूरो:जावेद अब्बासी 

सरधना। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सरधना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मेरठ की एडीजे पॉक्सो प्रथम अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया।

पुलिस के अनुसार, 18 जनवरी 2019 को सरधना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालक के साथ लैंगिक अपराध के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में चुनमुन उर्फ परवेज निवासी मोहल्ला पीरजादगान, सरधना को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान थाना सरधना के कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल इमरान खान ने गवाहों को समय से अदालत में पेश कराया और प्रभावी पैरवी की। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रखने की बात कही।