सम्भल (बहजोई), (शाहवेज खान)19 फरवरी 2026
जनपद में कानून व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने मैरिज होम और बैंक्वेट हॉल संचालकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया।
बैठक में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि रात 10:00 बजे के बाद किसी भी मैरिज होम में डीजे नहीं बजेगा। इस आदेश का प्रत्येक दशा में पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
सख्ती से होगा पालन
कई बार शिकायतें मिलती हैं कि देर रात तक तेज ध्वनि में डीजे बजाए जाते हैं, जिससे आम जनता, बुजुर्गों, छात्रों और मरीजों को परेशानी होती है। ऐसे मामलों में अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
पुलिस और प्रशासन को संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, ताकि शादी समारोहों में निर्धारित समय सीमा के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न हो।
लाइसेंस और अनुमति की होगी जांच
सूत्रों के अनुसार प्रशासन अब मैरिज होम संचालकों के लाइसेंस, अनुमति पत्र और ध्वनि नियंत्रण नियमों के अनुपालन की भी जांच करेगा। यदि कोई संचालक नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके विरुद्ध जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
आम जनता को मिलेगी राहत
प्रशासन के इस निर्णय से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजने से नींद और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। अब प्रशासन के सख्त रुख से स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
इस समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सौरभ कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार, उप जिलाधिकारी गुन्नौर अवधेश कुमार, उप जिलाधिकारी संभल रामानुज, उप जिलाधिकारी चंदौसी आशुतोष तिवारी सहित समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष उपस्थित रहे।


