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स्विमिंग पूल संचालकों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज ●सम्भल में अवैध स्विमिंग पूल बना मौत का कारण,युवक की डूबकर मौत ●चौकी प्रभारी रविन्द्र कुमार की तहरीर के आधार पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

स्विमिंग पूल संचालकों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज   ●सम्भल में अवैध स्विमिंग पूल बना मौत का कारण,युवक की डूबकर मौत  ●चौकी प्रभारी रविन्द्र कुमार की तहरीर के आधार पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 

 

बुलन्द संदेश/लायबा नूर

 

सम्भल। थाना नखासा क्षेत्र के गांव सलारपुर में बिना सुरक्षा मानकों के संचालित एक निजी स्विमिंग पूल में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल संचालकों के खिलाफ गंभीर लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

       पुलिस के अनुसार चौकी प्रभारी रिठाली उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि गांव निवासी हाजी मकसूद पुत्र फरमूद और उसके पुत्र वासिद खान व मोहम्मद उवैस खेत में अवैध रूप से स्विमिंग पूल चला रहे हैं।ग्रामीणों का आरोप था कि पूल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। न तो लाइफ सेविंग जैकेट उपलब्ध थीं और न ही कोई प्रशिक्षित गोताखोर मौजूद था।जानकारी के मुताबिक 25 मई 2026 को रहमापुर पीपली निवासी सुहेल पुत्र रहीस अहमद अपने चचेरे भाइयों समीर और हसन के साथ नहाने के लिए उक्त स्विमिंग पूल पर पहुंचा था। संचालक नहाने वालों से दो घंटे के 40 रुपये वसूलते थे। नहाने के दौरान दोपहर करीब 1:15 बजे सुहेल पानी में डूब गया। परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस का कहना है कि स्विमिंग पूल संचालकों ने बिना विभागीय अनुमति के लोगों की जान जोखिम में डालकर पूल संचालित किया। अत्यधिक भीड़ और असुरक्षित व्यवस्था के कारण हादसा हुआ। पुलिस ने हाजी मकसूद, वासिद खान, मोहम्मद उवैस और कुछ अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।