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बैटरे की दुकान पर छापामारी कर नगर मजिस्टेªट ने की कार्य की जानकारी

बैटरे की दुकान पर छापामारी कर नगर मजिस्टेªट ने की कार्य की जानकारी

बैटरे की दुकान पर छापामारी कर नगर मजिस्टेªट ने की कार्य की जानकारी

 

 

बुलन्द संदेश/लायबा नूर

 

 

संभल। नगर मजिस्टैªट सुधीर कुमार ने नगर के देहली दरवाजा मे हिन्द बैटरी फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर फर्म के संचालक उस्मान निवासी देहली दरवाजा, सम्भल उपस्थित मिले। इनसे फर्म के संचालन सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया। जारी प्रेस नोट अनुसार फर्म संचालक ने उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंसेन्ट प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त कंसेन्ट में प्रदत्त शर्तों के अवलोकन उपरांत इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर कई बैटरे जिन पर हिन्द बैटरी अंकित था पाये गये। इनको देखने पर प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट हुआ कि यहां बैटरों की मरम्मत तथा नये बैटरों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित इकाई में कार्य करने वाले व्यक्ति भूदेव सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी मिलक रावाखुर्द थाना-ऐचोड़ा कम्बोह ने अवगत कराया गया कि इकाई में बैटरों को बनाने तथा मरम्मत का कार्य किया जाता है। निरीक्षण उपरांत पाया गया कि इकाई द्वारा संचालन में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंसेन्ट में प्रदत्त शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिन्द बैटरी के संचालक द्वारा अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति, एम.एस.एम.ई. आदि में पंजीकरण आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये तथा मौके पर फर्म आबादी में संचालित होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही अवैध रूप से संचालित पायी गयी। संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे यहां लगे सोलर पैनल से मस्जिद की लाईट तथा घर की लाईट जलती है, जिसका कनेक्शन तथा बैटरी इसी परिसर में लगे हुए हैं। इस कारण परिसर को सील न कर सभी समान को संचालक उस्मान को इस निर्देश के साथ दिया गया कि वह सभी समान को अपनी सुपर्दगी में सुरक्षित रखेंगे तथा वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तक फर्म का संचालन नहीं करेंगे। नगर मजिस्टेªट ने बताया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-152 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाएगा तथा तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।