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उत्तर प्रदेश

एक वृद्ध व्यक्ति के साथ किये गए अभद्र व्यवहार की पुष्टि के पश्चात उप निरीक्षक को निलंबित क्र विभा

एक वृद्ध व्यक्ति के साथ किये गए अभद्र व्यवहार की पुष्टि के पश्चात उप निरीक्षक को निलंबित क्र विभा

बुलन्द संदेश ब्यूरो

अमरोहा (डा.महताब अमरोहवी) एक वृद्ध व्यक्ति के साथ किये गए अभद्र व्यवहार की पुष्टि के पश्चात उप निरीक्षक को निलंबित क्र विभा।गीय कार्रवाई की संस्तुति जाँच अधिकारी द्वारा की गई है।एक अगस्त 2026 को थाना डिडौली की चौकी जोया क्षेत्रान्तर्गत एनएच-9 पर कांवड़ रूट डायवर्जन ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पर नियुक्त निरीक्षक जय कुमार के विरुद्ध जोया ओवरब्रिज के पास एक सज्जन को रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी।प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा मामले की प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी नौगावां सादात को सौंपी गई। प्रारम्भिक जांच में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर निरीक्षक जय कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई तथा उन्हें प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया।प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप निरीक्षक जय कुमार के विरुद्ध अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली,1956 के नियम 14(1) के अन्तर्गत वृहद विभागीय कार्यवाही संस्थित किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।उल्लेखनीय है कि नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर नियमावली में प्रावधानित वृहद दण्ड, जिनमें बर्खास्तगी,वेतन में अवनति(न्यूनतम वेतन पर लाया जाना) अथवा अन्य वृहद दण्ड सम्मिलित हैं,अधिरोपित किए जा सकते हैं।पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कहा कि पुलिस जनसामान्य के साथ सम्मानजनक व्यवहार, अनुशासन एवं जवाबदेही के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीनता अथवा अमर्यादित आचरण पाए जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार निष्पक्ष एवं कठोर विभागीय कार्रवाई की जायगी।