मुण्डाली पुलिस की पैरवी पर एडीएम प्रशासन ने दिए आदेश, मुनादी कराकर दोनों को मेरठ सीमा से बाहर छोड़ा
मेरठ। मुण्डाली पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गुंडा एक्ट के तहत दो आरोपियों को दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को मेरठ जिले की सीमा से बाहर छोड़ दिया।पुलिस के अनुसार मुण्डाली निवासी कपिल तोमर और कामिल आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कपिल के खिलाफ थाना मुण्डाली में दुराचारी संख्या 155ए, जबकि कामिल के खिलाफ हिस्ट्रीशीट संख्या 145ए दर्ज है। पुलिस का कहना है कि दोनों की आपराधिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था और लोग उनके खिलाफ गवाही देने से भी डरते थे।लोक शांति और कानून-व्यवस्था को देखते हुए मुण्डाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मामले अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अदालत में प्रस्तुत किए थे। पुलिस की पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों को दो माह के लिए मेरठ जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया।मंगलवार को पुलिस ने दोनों को जिला बदर आदेश की प्रतियां तामील कराईं। इसके बाद क्षेत्र में ढोल बजाकर मुनादी कराई गई और लोगों को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई। दोनों आरोपियों को मेरठ की सीमा से बाहर छोड़ते हुए चेतावनी दी गई कि जिला बदर अवधि में जिले की सीमा में प्रवेश न करें।कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक राजकुमार, आशीष सिसौदिया, वीर सिंह, हेड कांस्टेबल रजनीश कुमार और कांस्टेबल धीरज सिंह शामिल रहे।


