गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई, गाजियाबाद सीमा पर छोड़ा
मेरठ।अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जानी पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे चार माह के लिए जिला बदर किया है।
पुलिस के अनुसार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) मेरठ ने वाद संख्या 1011/2025 में रहीस पुत्र हसनू निवासी ग्राम नंगला कुम्भा, थाना जानी को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत चार माह के लिए मेरठ जिले की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया था।
आदेश के अनुपालन में जानी पुलिस ने बुधवार को रहीस को नोटिस तामील कराया। इसके बाद उसे मेरठ की सीमा से बाहर निवाड़ी बॉर्डर, गाजियाबाद पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि जिला बदर की अवधि के दौरान उसकी गतिविधियों पर नियमानुसार निगरानी रखी जाएगी।पुलिस के अनुसार, रहीस के खिलाफ जानी थाने में चोरी और गोवध निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं।


