दीपावली से गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस तक प्रशासन अलर्ट, बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रहेगी रोक
बुलंद संदेश ब्यूरो:जावेद अब्बासी
मेरठ। त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेरठ में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीके सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक एवं निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 27 अक्टूबर 2026 से 24 दिसंबर 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, आगामी दिनों में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे त्योहार एवं धार्मिक आयोजन होने हैं। इसके अलावा विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं और महाविद्यालयों की परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। किसी जाति, धर्म, पंथ या संगठन के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति जुलूस और लाउडस्पीकर पर पाबंदी
आदेश के तहत किसी भी समारोह, कार्यक्रम या जुलूस में लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल बिना पूर्व अनुमति नहीं किया जा सकेगा। अनुमति मिलने पर भी उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की जमीन या भवन का प्रचार के लिए बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। भवन स्वामी की अनुमति के बिना दीवारों और अन्य स्थानों पर पोस्टर, हैंडबिल, प्रचार लेख, होर्डिंग या कटआउट लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर
जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक और शरारती तत्व अफवाह फैलाकर जातिगत, धार्मिक या सामुदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों, महिला थाने सहित, में आदेश प्रभावी रहेगा।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया है। आदेश जनपद की सीमाओं में आने-जाने और यहां मौजूद रहने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। प्रशासन के अनुसार, आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।यह आदेश 24 दिसंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे पहले समाप्त किया जा सकता है या इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।


