सौरभ की हत्या के मामले में अदालत ने दोनों को सुनाई मृत्युदंड की सजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
बुलंद संदेश ब्यूरो:जावेद अब्बासी
मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। पति की हत्या कर शव के टुकड़े करने और उसे सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपाने के इस मामले में फैसले से पहले दोनों दोषियों ने अदालत से कम सजा देने की गुहार लगाई।सजा सुनाए जाने से पहले दोनों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश ने मुस्कान से पूछा कि वह अपने लिए क्या सजा चाहती है, तो उसने अपनी दोनों बेटियों का हवाला दिया। मुस्कान ने कहा कि उसकी दोनों बेटियां अभी छोटी हैं। उनका ख्याल रखा जाए और उसे कम से कम सजा दी जाए।इसके बाद अदालत ने साहिल से भी उसकी सजा के संबंध में पूछा। साहिल ने भी कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
नीले ड्रम में मिला था सौरभ का शव
पुलिस के अनुसार, 18 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ की हत्या कर दी गई थी। मामले में उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सौरभ का शव नीले ड्रम से बरामद किया था। शव को सीमेंट से छिपाया गया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया फैसला
मामले में मेरठ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। गवाहों को पेश करने के साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ ही मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत की सुनवाई का अहम पड़ाव पूरा हुआ।


