बुलन्द संदेश ब्यूरो
1,बाटे गए नोटिस ।
2, कांवड़ यात्रा के दौरान धौलाना में 30 जुलाई से 28 अगस्त तक बंद रहेंगी मीट की दुकानें।
धौलाना । संजीव वशिष्ठ ।
पवित्र श्रावण मास की कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना धौलाना पुलिस ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। धौलाना थानेदार अवनीश शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 168 के तहत नोटिस जारी कर कांवड़ मार्ग एवं उससे जुड़े संपर्क मार्गों पर संचालित सभी मीट की दुकानें, मांसाहारी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट तथा रेडी-टू-ईट खोखों को 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार श्रावण मास में लाखों शिवभक्त कांवड़ लेकर धौलाना क्षेत्र से होकर गुजरेंगे। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने तथा कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर मांस, मछली, अंडा अथवा अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों का भंडारण, प्रदर्शन, बिक्री या परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित दुकानदारों को हल्का एवं चौकी प्रभारियों के माध्यम से नोटिस तामील कराया जा रहा है।
धौलाना थानेदार अवनीश शर्मा ने बताया कि यह आदेश जनहित एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। यदि संयुक्त चेकिंग के दौरान कोई प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करता मिला तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही प्रतिष्ठान को सील करने और लाइसेंस निरस्त कराने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने सभी व्यापारियों से आदेश का पालन करने और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।
परिचय । मीट दुकानों को नोटिस प्रदान करतीं धौलाना पुलिस ।


